
बलरामपुर, 27 मार्च। 28 साल पहले मारपीट करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त के अपराध में जेल में बिताये गये समय को सजा माना है।
पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने गुरूवार को जानकारी देते हुए बताया कि ऑपरेशन कनविक्शन के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में कार्रवाई की गई है। उन्होने बताया कि 22.03.1996 को वादी घनश्याम पुत्र बद्री प्रसाद निवासी खलवा थाना कोतवाली नगर बलरामपुर द्वारा लिखित तहरीरी सूचना दी गई जिस पर मारना, पीटना व धमकी देने के सम्बन्ध में विपक्षी रामनरेश उर्फ चिथरु पुत्र बाबूलाल निवासी खलवा कोतवाली नगर के विरुद्ध थाना को0 नगर पर मु0अ0सं0- 77/96 धारा- 323, 325 ,504, 506 भा0द0वि0 पंजीकृत हुआ। अभियोग की विवेचना उ0नि0 सिन्धी हैदर द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी अभियोजन अधिकारी राजकुमार, मॉनीटरिंग सेल प्रभारी ओम प्रकाश चौहान एवं थाना को0 नगर द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त रामनरेश उर्फ चिथरु उपरोक्त को न्यायालय ACJSD/ACJM बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में जेल में बितायी गयी अवधि व 5,000/रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।