
गोंडा(अतुल यादव)– 1993 में हुए पूर्व मंत्री स्वर्गीय विनोद सिंह पंडित के जानलेवा हमले के मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह, सहित तीन आरोपियों को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी सिविल कोर्ट जितेंद्र कुमार गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। प्राप्त साक्ष्य एवं प्राप्त बयान ना होने के आधार पर फैसला सुनाया गया है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह, दीप नारायन यादव,ज्ञान सिंह को 29 साल बाद मिला न्याय है।
वहीं फैसला आने के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 29 साल बाद मुझे न्याय मिला है और आज हम दोष मुक्त किए गए हैं मुझे न्यायपालिका पर पहले भी भरोसा था आज भी भरोसा है।