गोंडा, 15 सितम्बर। जिले में तेजी से बढ़ रहे ड्रोन कैमरे और खिलौना ड्रोन के दुरुपयोग को देखते हुए गोंडा पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। हाल के दिनों में ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ड्रोन उड़ा कर माहौल बिगाड़ने की कोशिशों की शिकायतें सामने आईं। चोरी की घटनाओं में ड्रोन से रेकी किए जाने की अफवाहों ने भी लोगों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया था। इसी पर अंकुश लगाने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने ड्रोन संचालन संबंधी नियम और दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
गोंडा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में ड्रोन पंजीकरण के लिए एक अलग रजिस्टर तैयार किया गया है। इस रजिस्टर में ड्रोन की यूनिक संख्या, मालिक/पायलट का विवरण और ड्रोन मैकेनिक की जानकारी दर्ज कराना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति और पंजीकरण के ड्रोन नहीं उड़ा सकेगा। अनुमति मिलने के बाद ही ड्रोन संचालन वैध माना जाएगा।

नए नियमों के मुताबिक, ड्रोन केवल दिन के समय ही उड़ाए जा सकेंगे। रात्रि में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, यदि किसी विशेष परिस्थिति में रात में ड्रोन उड़ाने की आवश्यकता हो, तो इसके लिए डीजीसीए (DGCA) की अनुमति और संबंधित थाने को पूर्व सूचना देना अनिवार्य है।
पुलिस ने चेतावनी दी है कि ड्रोन से किसी की निजी संपत्ति या व्यक्ति की बिना अनुमति फोटोग्राफी करना गैर कानूनी है। इसके अलावा ड्रोन से किसी भी प्रकार का खतरनाक या प्रतिबंधित सामान ले जाना भी अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ड्रोन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने कड़ी सजा का प्रावधान किया है। नियम तोड़ने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना, ड्रोन का पंजीकरण निलंबित करने और ड्रोन को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
गोंडा पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध ड्रोन या अज्ञात वस्तु की जानकारी मिलते ही डायल-112 पर तुरंत सूचना दें। पुलिस ने यह भी कहा कि लोग स्वयं कानून हाथ में न लें और न ही किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान दें।
पुलिस प्रशासन ने यह भी चेताया कि सोशल मीडिया पर ड्रोन से संबंधित भ्रामक खबरें और अफवाहें न फैलाएं। यदि किसी को ऐसी गलत जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
ड्रोन का गलत इस्तेमाल सुरक्षा और गोपनीयता दोनों के लिए खतरा है। पुलिस का मानना है कि असामाजिक तत्व ड्रोन का प्रयोग न केवल चोरियों और रेकी के लिए, बल्कि शांति व्यवस्था भंग करने के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे में आमजन को भी सतर्क रहने और नियमों का पालन करने की आवश्यकता है।
जिला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि ड्रोन संचालन के नियमों को कड़ाई से लागू किया जाएगा। पुलिस का मकसद आमजन की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना है। गोंडा पुलिस ने भरोसा दिलाया कि जिले में किसी भी प्रकार की असुरक्षा या भय का वातावरण नहीं बनने दिया जाएगा।

