
गोण्डा : जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट मार्कण्डेय शाही ने कहा कि मतदाता मोबाइल एप अथवा ऑनलाइन माध्यम से मतदाता सेवा प्राप्त कर सकते है। उन्होंने कहा कि 01 जनवरी, 2022 को 18 वर्ष आयु पूर्ण करने वाले अथवा अधिक आयु के व्यक्ति अपना मतदाता पंजीकरण करा सकते है। इसी प्रकार मोबाइल एप और ऑनलाइन के माध्यम से अपना आवास का पता परिवर्तित कराना या मतदाता फोटो पहचान पत्र में कोई प्रविष्टि ठीक करा सकते है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जनपद में निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा यह विशेष अभियान 13, 21 व 27 नवम्बर, दावे और आपत्तियों का निस्तारण 20 दिसंबर तक तथा निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 05 जनवरी को किया जायेगा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य से संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों इत्यादि को आयोग की अनुमति के बिना पुनरीक्षण अवधि की अंतिम तिथि 05 जनवरी के मध्य स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने सभी बूथ लेबिल आफिसरों को निर्देश दिए है कि सभी का प्रयास होना चाहिए कि कोई भी नया मतदाता पंजीकरण से वंचित न रहने पाये। उन्होंने कहा कि निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम के विशेष अभियान के अंतर्गत मतदेय स्थल पर फार्म 6, 8 और 8 ए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में लगे सभी कर्मी निर्वाचन आयोग के नियमों और दिशा निर्देशों से अक्षरशः से पालन सुनिश्चित करे।