
उमरी बेगमगंज, गोंडा 27 सितंबर (अतुल तिवारी)। जनपद की प्रख्यात शक्तिपीठ मां बाराही मंदिर के मालिकाना हक़ को लेकर विवाद के कारण अब परिसर में रिसीवर नियुक्त किया जाएगा। डीएम के निर्देश पर उप जिलाधिकारी तरबगंज ने दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर 1 अक्टूबर को तलब किया है क्षेत्र के ग्राम सभा मुकुंदपुर स्थित इस मंदिर से लोगों की आस्था है लेकिन अपने हिस्से की लेकर कई सालों से विवाद चल रहा है स्थानीय लोगों का कहना है कि यह मंदिर ग्राम सभा की आबादी में बना हुआ है जबकि पूर्व में मेला प्रबंधन का कार्य देख रहे रामपाल सिंह कहते हैं कि यह उनके भांजे कुंवर अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया की पुश्तैनी जमीन है इसी बात को लेकर ग्राम सभा और लल्ला भैया के बीच कई वर्षों से विवाद चल रहा है। एक बार न्यायालय ने ग्राम सभा के पक्ष में अपना फैसला भी सुनाया था अब करीब साल भर पहले मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले तीन पुजारी में एक साध्वी रामा ने ट्रस्ट बनाकर मंदिर पर मालिकाना हक़ का दावा करने लगी और मंदिर पर कब्जा कर अन्य पक्षों को वहां से हटा दिया इसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर विवाद और भी गहरा होता चला गया दोनों पक्षों ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय में मामले का निस्तारण होने के बाद भी साध्वी रामा मुख्य ट्रस्टी के रूप में अपना दावा कर रही है जबकि एक पक्ष का कहना है कि वाद निरस्त होने के बाद साध्वी रामा के पक्ष में पारित निषेधाज्ञा का अस्तित्व समाप्त हो गया है इस बीच दूसरे पक्ष में साध्वी रामा को हटाकर दो बार कब्जा करने का प्रयास किया जिसमें दोनों पक्षों में जमकर तू तू मैं मैं भी हुई। मामले को बिगड़ता देखकर प्रभारी निरीक्षक उमरी बेगमगंज ने धारा 164 बीएनएस की रिपोर्ट भेज कर रिसीवर नियुक्त करने की मांग उठाई थी जिसके बाद डीएम नेहा शर्मा ने ग्राम सभा मुकुंदपुर में स्थित इस मंदिर के प्रबंधन व नियंत्रण के पर्यवेक्षक हेतु प्रशासक नियुक्त करने के लिए एसडीएम तरबगंज को आवश्यक निर्देश दिए हैं।