
-जिला मुख्यालय के बहराइच रोड स्थित झारखंड़ी मंदिर सरोवर का मामला
बलरामपुर, 03 अप्रैल। नगर में हिन्दू मुस्लिम एकता की प्रतीक कहे जाने वाले अति प्राचीन झारखंडी महादेव मंदिर स्थित सरोवर पर सुन्नी वक्फ कर्बला तहफ्फुज कमेटी के सचिव सईद अहमद खान का विधिक दावा हाई कोर्ट लखनऊ की बेंच ने खारिज कर दिया। इस सरोवर पर जहां हिन्दू छठ पूजा के साथ तमाम मांगलिक आयोजन करता है वहीं मुस्लिम मोहर्ररम में ताजिया दफन करता है।
नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि डीपी सिंह बैंस ने व्हाट्स अप पर सूचना देकर बताया कि झारखंडी मंदिर के निकट स्थित झारखंडी सरोवर पर स्थानीय सुन्नी वक्फ कर्बला तहफ्फुज कमेटी के सचिव सईद अहमद खान ने इस सरोवर को वक्फ की संपत्ति का दावा करते हुए हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में अपील की थी। पत्रावलियों के अवलोकन तथा नगर पालिका परिषद बलरामपुर द्वारा लगाए गए जवाबी दावे के आधार पर हाई कोर्ट ने सुन्नी वक्फ कमेटी की अपील खारिज कर दी है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ लोगों ने खतौनी में हाथ से लिखकर इस तालाब को कर्बला दर्शाते हुए कूट रचना की है। इन लोगों की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद इन लोगों के खिलाफ शीघ्र ही धोखाधड़ी का केस भी दर्ज कराया जाएगा।